महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारे को भेजी कानूनी नोटिस
•“बदनामी के आरोप वापस लें और बिना शर्त माफी मांगें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई होगी”
नागपुर, 6 दिसंबर :
बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच की अध्यक्ष और महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारे द्वारा किए गए कथित झूठे, निराधार और मानहानिकारक आरोपों को लेकर महाराष्ट्र के महसूल मंत्री एवं नागपुर–अमरावती जिलों के पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने उन्हें 5 करोड़ रुपये के हर्जाने की कानूनी नोटिस जारी की है।
नोटिस में कहा गया है कि सुलेखा कुंभारे ने 4 दिसंबर 2025 को नागपुर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में चंद्रशेखर बावनकुले के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिनका प्रसारण विभिन्न न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हुआ। कुंभारे ने आरोप लगाया था कि बावनकुले चुनाव प्रक्रिया में धनी उम्मीदवारों का समर्थन करते हैं, काले धन को संरक्षण देते हैं, बोगस मतदान को बढ़ावा देते हैं और उनके एक सहयोगी को “दलाल” तक कहा था।
नोटिस में इन सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार, तथ्यहीन और भ्रामक बताया गया है। बावनकुले की ओर से भेजी गई नोटिस में कहा गया है कि इन बयानों से उनकी राजनीतिक, सामाजिक और व्यक्तिगत छवि को गंभीर नुकसान पहुंचा है।
नोटिस में सुलेखा कुंभारे को निर्देश दिया गया है कि वे—
अपने सभी आरोप तुरंत वापस लें,
इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर उनका प्रसारण रोकें,
सार्वजनिक मंच से बिना शर्त माफी मांगें,
सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुधार पत्र (शुद्धिपत्रक) जारी करें,
और 15 दिनों के भीतर 5 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति अदा करें।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय सीमा में सभी शर्तें पूरी नहीं की गईं, तो उनके खिलाफ दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार की कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, तथा इस कार्रवाई में होने वाला संपूर्ण खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा।
Users Today : 18