अदालत ने धीरज कुमार को नाबालिग लड़की को भगाने के मामले में सबूतों के अभाव में बरी किया

Khozmaster
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एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलें सुनने के बाद धीरज कुमार बरी
अबोहर, 29 अगस्त (शर्मा/सोनू) : जिला फाजिल्का के एडीशनल सैशन जज विशेष कुमार की अदालत में नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के आरोप में धीरज कुमार पुत्र रामप्रताप वासी शेरेवाला थाना बहाववाला के वकील संदीप बजाज ने अपनी दलीलें पेश की। दूसरी ओर सरकारी वकील व पुलिस ने अपनी दलीलें पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एडवोकेट संदीप बजाज की दलीलों को मद्देनजर रखते हुए धीरज कुमार को दोषमुक्त करते हुए सबूतों के अभाव में बरी किया।
मली जानकारी अनुसार गांव शेरेवाला निवासी जगदीश कुमार के बयानों के आधार पर उसकी नाबालिग लडक़ी को भगाने वाले आरोपी के खिलाफ मुकदमा नं. 83, 27.08.22 भांदस की धारा 363, 366ए के तहत धीरज कुमार पुत्र राम प्रताप वासी शेरेवाला के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
फोटो:2, प्रिंस अंगी
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