पूर्व पीएम देवेगौडा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास, बलात्कार मामले में ₹11 लाख जुर्माना

Khozmaster
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पूर्व पीएम देवेगौडा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को आजीवन कारावास, बलात्कार मामले में ₹11 लाख जुर्माना

📍 नई दिल्ली | 2 अगस्त 2025

पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौडा के पोते और जनता दल (सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को शनिवार को एक बड़ी सजा सुनाई गई। बलात्कार के गंभीर मामले में दोषी पाए जाने के बाद अदालत ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही ₹11 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।

यह मामला देशभर में कई महीनों से सुर्खियों में बना हुआ था। रेवन्ना पर कई महिलाओं के साथ यौन शोषण और दुष्कर्म का आरोप था, जिसमें डिजिटल सबूत, वीडियो रिकॉर्डिंग और पीड़िताओं के बयान अदालत में पेश किए गए। विशेष अदालत ने इन सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराते हुए सख्त टिप्पणी की कि “पद, प्रतिष्ठा या पारिवारिक पृष्ठभूमि कानून से ऊपर नहीं हो सकती।”

पीड़ितों को न्याय दिलाने के इस फैसले की देशभर में सराहना हो रही है। महिला अधिकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस निर्णय को “नारी न्याय के लिए ऐतिहासिक कदम” बताया है।

यह मामला सिर्फ एक राजनीतिक परिवार के सदस्य की गिरफ़्तारी नहीं, बल्कि एक संदेश है कि कानून सबके लिए समान है।

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