नागपुर जिले के सभी न्यायालयों में 13 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन ▪️लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु कोई शुल्क नहीं

Khozmaster
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नागपुर जिले के सभी न्यायालयों में 13 दिसंबर को ‘राष्ट्रीय लोक अदालत’ का आयोजन

▪️लोक अदालत में प्रकरण प्रस्तुत करने हेतु कोई शुल्क नहीं

नागपुर, 27 नवंबर:

सुप्रीम कोर्ट की नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार नागपुर जिले के सभी न्यायालयों में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जा रही है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से अपील की गई है कि पक्षकार अपने लंबित एवं दाखिल-पूर्व प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते के लिए प्रस्तुत करें।

मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नागपुर के अध्यक्ष श्री दिनेश पी. सुराणा के मार्गदर्शन में यह आयोजन किया जा रहा है। यह राष्ट्रीय लोक अदालत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा वकील संघ के संयुक्त सहयोग से जिला न्यायालय, सभी तहसील न्यायालय, श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उपभोक्ता मंच एवं अन्य सभी न्यायालयों तथा प्राधिकरणों में आयोजित होगी।

लोक अदालत में लिए जाने योग्य प्रकरण

इस राष्ट्रीय लोक अदालत में निम्नलिखित प्रकार के प्रकरण आपसी समझौते से निपटाए जाएंगे—

न्यायालय में लंबित सभी समझौते योग्य दीवानी एवं फौजदारी प्रकरण

मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति संबंधी प्रकरण

भू-अधिग्रहण से जुड़े मामले

राजस्व संबंधी प्रकरण

वैवाहिक विवाद

बैंक तथा वित्तीय संस्थाओं के वसूली/नुकसान संबंधी मामले

सभी लंबित एवं दाखिल-पूर्व प्रकरण जो आपसी समझौते से निपटाए जा सकते हों

लोक अदालत में कोई शुल्क नहीं

लोक अदालत में विवाद के निपटारे हेतु न्यायाधीश, विशेषज्ञ वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की समिति पक्षकारों की सहायता करेगी।

प्रकरण प्रस्तुत करने के लिए कोई भी शुल्क देय नहीं है।

लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं होती, जिससे विवाद स्थायी रूप से समाप्त हो जाता है। न्यायालय के आदेशानुसार लोक अदालत में दिए गए निर्णय की कार्यान्वयन प्रक्रिया भी न्यायालय के माध्यम से की जा सकती है।

लोक अदालत में—

✓ साक्ष्य, जिरह, लंबी बहस जैसी प्रक्रियाएँ नहीं होतीं

✓ समय व धन, दोनों की बचत होती है

✓ न्यायालयी प्रक्रिया के तनाव से राहत मिलती है

✓ आपसी सहमति से त्वरित न्याय मिलता है

प्रकरण प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

लंबित प्रकरण लोक अदालत में रखने हेतु संबंधित न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करें।

दाखिल-पूर्व मामलों के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों से संपर्क कर प्रकरणों को अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते से निपटाने की अपील की गई है।

यह आवाहन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नागपुर के सचिव श्री प्रविण उन्हाळे एवं नागपुर जिला वकील संघ के अध्यक्ष श्री रोशन बागडे द्वारा किया गया है।

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