नागपुर में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन — 56 मामले दर्ज, 37,900 रुपये का दंड वसूला
नागपुर, 28 नवंबर:
नागपुर नगर निगम के उपद्रव नियंत्रण दल ने शहर में स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ शुक्रवार को अभियान चलाया। सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने, कचरा फेंकने, थूकने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के उपयोग जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए दल ने कुल 56 मामले दर्ज किए और 37,900 रुपये का दंड वसूला।
विभिन्न श्रेणियों के तहत की गई कार्रवाई :
हाथगाड़ी, ठेला, छोटे स्टॉल और सब्जी विक्रेताओं द्वारा परिसर में गंदगी फैलाने के 11 मामले – ₹4,400 दंड
दुकानदार द्वारा सड़क या फुटपाथ पर कचरा फेंकने के 1 मामले – ₹400 दंड
आवाजाही के रास्ते पर अवैध रूप से मंडप, संरचना या अन्य अवरोध खड़ा करने के 12 मामले – ₹21,500 दंड
वर्कशॉप और गेराज संचालकों द्वारा खुले क्षेत्र में कचरा फेंकने के 3 मामले – ₹3,000 दंड
अन्य तरह के व्यक्तिगत उपद्रव के 25 मामले – ₹4,600 दंड
अन्य प्रकार के संस्थागत उपद्रव के 4 मामले – ₹4,000 दंड
यह संपूर्ण कार्रवाई उपद्रव नियंत्रण दल के प्रभारी वीरसेन तांबे के निर्देशन में की गई।

—
विभिन्न क्षेत्रों में की गई विशेष कार्रवाई
नगर के अलग-अलग क्षेत्रों में दंडात्मक कार्रवाई इस प्रकार की गई—
धंतोली क्षेत्र:
स्वीकृति बिल्डर्स द्वारा सड़क किनारे निर्माण सामग्री छोड़ने पर ₹10,000 दंड।
नेहरूनगर क्षेत्र:
निकेश वरदाई द्वारा भवन ध्वस्तीकरण के दौरान वायु प्रदूषण फैलाने पर ₹5,000 दंड।
गांधीबाग क्षेत्र:
अशोक प्रोविज़न्स और राम बंधु स्वीट्स द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग के उपयोग पर ₹10,000 दंड (₹5,000 प्रत्येक)।
सतरंजीपुरा क्षेत्र:
सुमित किराना स्टोर्स पर प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग उपयोग का ₹5,000 दंड।
मंगलवारी क्षेत्र:
यूसुफ काज़ द्वारा फुटपाथ पर कचरा फेंकने पर ₹5,000 दंड।
इन 6 प्रकरणों में कुल ₹35,000 दंड की वसूली की गई।
—
नगर निगम की चेतावनी
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में स्वच्छता बिगाड़ने वालों, सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वालों और प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग करने
वालों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Users Today : 18